हल्द्वानी/ भवाली। जिले में दवा दुकानदारों की मनमानी पर नकेल कसने की तैयारी है। नए नियम के अनुसार अब दवा की दुकानों में पंजीकृत फार्मासिस्ट को बैठाना अनिवार्य होगा। अब संचालक बिना फार्मासिस्ट के दवा की बिक्री नहीं कर पाएंगे।
खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की ओर से जारी आदेश के तहत सभी मेडिकल स्टोरों में एक माह के भीतर पंजीकृत फार्मासिस्ट की उपस्थिति अनिवार्य होगी। इस संबंध में स्वास्थ्य मंत्री ने निर्देश जारी किए हैं। निर्धारित समय में प्रतिष्ठान पर फार्मासिस्ट अनुपस्थित पाए जाने पर संबंधित विक्रेता के खिलाफ औषधि एवं सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम 1940 और नियमावली 1945 के तहत नियमानुसार कार्रवाई होगी। वरिष्ठ औषधि निरीक्षक मीनाक्षी बिष्ट ने बताया कि जारी निर्देश के अनुसार सभी ड्रग एवं केमिस्ट एसोसिएशनों को पत्र भेजा जा रहा है ताकि वह सभी मेडिकल स्टोर संचालकों को नियमों की जानकारी दे दें। जिले में एक हजार से अधिक मेडिकल स्टोर चल रहे हैं। कई बार औषधि विभाग के निरीक्षण में बगैर पंजीयन और फार्मासिस्ट के मेडिकल स्टोर संचालन के मामले पकड़ में आए हैं।
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