आरबीआई द्वारा जारी मुद्रा तब तक वैध है, जब तक कि उसके चलन पर रोक लगाते हुए अवैध न घोषित कर दिया गया हो। ऐसे में फिलहाल कोई भी दो हजार के नोटों को लेने से इनकार नहीं कर सकता।
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साल से आरबीआई ने दो हजार का कोई नया नोट नहीं छापा है। सभी पुराने नोट ही चलन में हैं।
कहां कर सकते हैं शिकायत
रिजर्व बैंक सूत्रों के मुताबिक, अगर कोई बैंक नोट लेने से इनकार करे तो इसकी शिकायत बैंक के प्रधान कार्यालय या बैंक लोकपाल से की जा सकती है। रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 26 (2) में इसका प्रावधान है। हालांकि बाजार में कोई प्रचलित मुद्रा लेने से इनकार करे तो कहां शिकायत करें, इस पर रिजर्व बैंक में स्पष्ट प्रावधान नहीं हैं। आप पुलिस और प्रशासन को शिकायत दे सकते हैं।
राजद्रोह श्रेणी का अपराध
कुछ अधिवक्ताओं का कहना है कि नोट को अस्वीकार करना राष्ट्रीय मुद्रा का अपमान है। यह राजद्रोह है। यह धारा 124-ए के तहत दंडनीय है। इसमें तीन से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है।
कब से बदल सकते हैं ?
आम जनता 23 मई से लेकर 30 सितंबर तक 2000 के नोट को बदल सकती है। हालांकि, एक बार में अधिकतम 20,000 रुपये या 10 नोट बदले जा सकते हैं।
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