कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत ने दीवाली को लेकर बुधवार को मंडलभर के जिलाधिकारियों को दिशा-निर्देश जारी किए हैं। कहा कि दीवाली के दौरान पशु क्रूरता के मामले सामने आए तो दोषियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। उन्होंने पशु क्रूरता अधिनियम का सख्ती से पालन करने के निर्देश सभी डीएम एवं संबंधित अधिकारियों को दिए हैं।
आयुक्त रावत ने कहा, दीवाली पर यह देखने में आता है कि शरारती तत्व पशुओं की पूंछ पर पटाखे बांधकर फोड़ते हैं। इससे पशुओं को चोट पहुंचती है और उनकी जान को भी खतरा हो जाता है। उन्होंने निर्देशित किया, गली-मोहल्लों में आतिशबाजी के दौरान पशुओं को नुकसान न पहुंचे। कहा, यदि किसी व्यक्ति द्वारा आतिशबाजी से किसी पशु को नुकसान पहुंचाया जाता है, तो उसके विरुद्ध पशु क्रूरता निवारण ऐक्ट 1960 के तहत कठोर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने जिलास्तरीय पशु क्रूरता निवारण समिति को इस प्रकार की घटनाएं रोकने के लिए सचेत रहने के निर्देश दिए हैं।
लेटैस्ट न्यूज़ अपडेट पाने हेतु -
👉 वॉट्स्ऐप पर हमारे समाचार ग्रुप से जुड़ें