हाईकोर्ट ने नैनीताल, भवाली और कैंची धाम में लगने वाले जाम से निजात दिलाने की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई की।
मामले को अति अतिआवश्यक मानते हुए वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी व न्यायमूर्ति आशीष नैथानी की खंडपीठ ने राज्य सरकार से कहा है कि बाईपास बनने से लोगों की समस्याओं का समाधान हो सकता है। ऐसे में राज्य सरकार इस पर अपना जवाब तीन सप्ताह में प्रस्तुत करे। अगली सुनवाई चार जुलाई को होगी। तहसील श्री कैंची धाम की बुधलाकोट ग्राम सभा के विजय बुधलाकोटी ने जनहित याचिका दायर कर कहा है, कि रातीघाट से जाख, बारगल, चौरसा, बुधलाकोट, दरिया चुरानी, टेगड़ा मंदिर को मुख्य मार्ग से जोड़ा जाए। अभी इन गांवों में लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधा समेत व्यापार के लिए घोड़ों और खच्चरों का सहारा लेना पड़ रहा है। बुधलाकोटी ने बताया कि पंगोट से बुधलाकोट तक सड़क नहीं बन पाई , जिससे दिक्कत हो रही है। सड़क का ये हिस्सा बन जाता है तो कैंची धाम के पास लगने वाले जाम से मुक्ति मिल सकती है।
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