ब्रेकिंग न्यूज़ :- आज होगी नैनीताल जिला पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रिजल्ट की घोषणा।
दोपहर में जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी करेंगी घोषणा।
चुनाव परिणामों के बाद जुलूस, नारेबाजी और भीड़ पर रोक।
मुख्य कोषागार और जिला कार्यालय के 500 मीटर दायरे में धारा 144 लागू।
बिना अनुमति के पांच या उससे अधिक व्यक्तियों का एकत्र होना, जुलूस निकालना, नारेबाजी करना एवं किसी भी प्रकार की सार्वजनिक सभा आयोजित करना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। साथ ही, किसी भी प्रकार के घातक हथियार, लाठी-डंडा, तलवार, आग्नेयास्त्र, विस्फोटक आदि लेकर परिसर में प्रवेश करना सख्ती से वर्जित रहेगा।
परगना मजिस्ट्रेट ने चेतावनी दी है कि इन आदेशों का उल्लंघन भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के अंतर्गत दंडनीय अपराध माना जाएगा। अतः किसी भी प्रकार की अराजकता फैलाने वालों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
यह आदेश आज तत्काल प्रभाव से लागू होकर आज मध्यरात्रि तक प्रभावी रहेगा। प्रशासन ने आमजन से अपील की है कि वे शांति और सौहार्द्र बनाए रखने में सहयोग करें।
भुवन सिंह ठठोला, नैनीताल।
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