भवाली। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नैनीताल की अदालत ने सड़क दुर्घटना के एक मामले में आदेश पारित करते हुए भवाली थाना पुलिस को एफआईआर दर्ज कर नियमानुसार विवेचना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
प्रकरण के अनुसार प्रार्थी कमल वर्मा ने अदालत में धारा 175(3) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 बीएनएसएस के अंतर्गत प्रार्थना पत्र दाखिल किया था। वर्मा ने बताया कि 19 अगस्त 2025 को शाम 6:16 बजे वो अपनी कार यूके-01-ई-1071 से अल्मोड़ा जा रहे थे। रामप्रकाश लोधी ने कथित रूप से लापरवाहीपूर्वक अपनी कार एमपी-20-ZX-9901 से टक्कर मारकर उनकी गाड़ी को क्षतिग्रस्त कर दिया। सूचना पर पहुँची पुलिस दोनों पक्षों को भवाली थाने पहुंची और वहां आपसी समझौता हुआ। कहा कि राम प्रकाश लोधी ने गलती स्वीकार भी की, लेकिन बाद में नुकसान की भरपाई नहीं की गई। कहा कि उंसके बाद पुलिस को प्रार्थना पत्र दिया लेकिन कोई कार्रवाई नही हुई। न्यायालय ने कहा कि प्रस्तुत तथ्यों से मामला प्रथम दृष्टया संज्ञेय अपराध का प्रतीत होता है तथा पुलिस को नियमानुसार प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर जांच प्रारंभ करनी चाहिए थी। लेकिन थाना पुलिस द्वारा कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई। अदालत ने एफआईआर दर्ज कर जांच के आदेश दिए है। कोतवाल प्रकाश मेहरा ने बताया कि न्यायालय के आदेशानुसार मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
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