पत्नी से मारपीट और क्रूरता के मामले में आरोपी को तीन वर्ष का कारावास
नैनीताल/ द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कुलदीप शर्मा की अदालत ने पत्नी से मारपीट और क्रूरता करने के मामले में धारी ब्लॉक के सुनकिया निवासी गौरव सिंह को तीन वर्ष के कारावास और दस हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
अभियोजन के अनुसार, नौ मार्च 2018 को विमला देवी का विवाह सुनकिया निवासी गौरव सिंह के साथ हुआ था। आरोप था कि दहेज की मांग को लेकर आरोपी पति अक्सर विमला देवी के साथ मारपीट और मानसिक व शारीरिक क्रूरता करता था। 27 दिसंबर 2018 को भी उसने पीड़िता के साथ मारपीट की, जिसके बाद उसे गंभीर अवस्था में सुशीला तिवारी अस्पताल, हल्द्वानी लाया गया, जहां उसकी मृत्यु हो गई। घटना के बाद 28 दिसंबर को पीड़िता के पिता ने मुक्तेश्वर थाने में आरोपी गौरव सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। मामले में न्यायालय ने अभियोजन पक्ष की दलीलों, गवाहों के बयान और फोन रिकॉर्डिंग के आधार पर आरोपी को भारतीय दंड संहिता की धारा 498क के तहत दोषी करार देते हुए तीन वर्ष के कारावास और दस हजार रुपये का अर्थदंड देने का आदेश पारित किया।
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