हाईकोर्ट ने आगामी पंचायत चुनाव की वोटर लिस्ट को चुनौती देती जनहित याचिका पर गुरुवार को सुनवाई की।

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हाईकोर्ट ने आगामी पंचायत चुनाव की वोटर लिस्ट को चुनौती देती जनहित याचिका पर गुरुवार को सुनवाई की।

वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी एवं न्यायाधीश न्यायमूर्ति आशीष नैथानी की खंडपीठ ने राज्य सरकार से कहा है कि डीएम देहरादून ने वोटर लिस्ट की जांच कराने के लिए जो तीन सदस्यीय जांच कमेटी गठित की है, उससे छह सप्ताह के भीतर वोटर लिस्ट की जांच कराने के लिए कहा है।

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कोर्ट ने यह भी कहा है कि जिन लोगों के नाम वोटर लिस्ट में दो जगह हैं, उसे भी दुरुस्त करें।

ऐसे ही अन्य जगहों की वोटर लिस्ट को भी दुरुस्त किया जाए। सुनवाई के बाद जनहित याचिका का अंतिम रूप से निस्तारण कर दिया है।

मामले के अनुसार, देहरादून की ग्रामसभा बड़ौत के ग्राम सतोली निवासी महिपाल सिंह ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि उनके गांव में वर्तमान में केवल दो ही परिवार रह रहे हैं। दोनों ही परिवारों के घरों पर बिजली के मीटर लगे हुए हैं। जो अन्य परिवार रहते थे, वे पलायन कर चुके हैं। जब पंचायत चुनाव की वोटर लिस्ट का सत्यापन हुआ, तो गांव में 122 लोगों के नाम वोटर लिस्ट में दर्ज हैं। इसके विपरीत कई वर्षों से इस गांव में केवल दो परिवार ही रह रहे हैं। ऐसा ही हाल अन्य जिलों के गांवों का भी है। याचिका में यह भी कहा है कि राज्य और केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ इन दो परिवारों को नहीं मिल पा रहा है।

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याचिका में आरोप लगाया गया है कि अधिकारी वोटर लिस्ट के आधार पर उनका विकास करने के लिए योजनाओं का धन हड़प रहे हैं

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