हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा है कि राज्य में अभी तक निकाय चुनावों की प्रक्रिया क्यों नहीं शुरू की गई है। जबकि निकायों का कार्यकाल दो दिसंबर को समाप्त हो रहा है। कोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग को भी दो सप्ताह के भीतर यह बताने के निर्देश दिए हैं कि निकाय चुनाव कराने के लिए उनकी क्या तैयारी है।
मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति विपिन सांघी एवं न्यायाधीश न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने इस संबंध में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। जसपुर निवासी अनीस ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा है कि राज्य में जसपुर नगरपालिका सहित प्रदेश के स्थानीय निकायों का कार्यकाल दो दिसंबर को समाप्त हो रहा है, लेकिन सरकार ने अभी तक निकाय चुनाव की घोषणा तक नहीं की है। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश किशन सिंह तोमर बनाम केंद्र सरकार में निर्णय देते हुए कहा है कि स्थानीय निकायों का पांच वर्षीय कार्यकाल समाप्त होने से छह माह पहले निकाय चुनाव का कार्यक्रम घोषित किया जाए।
लेटैस्ट न्यूज़ अपडेट पाने हेतु -
👉 वॉट्स्ऐप पर हमारे समाचार ग्रुप से जुड़ें