हाईकोर्ट के आदेश के चलते इस बार शिक्षा विभाग में वार्षिक स्थानांतरण नहीं हुए। इस वजह से धारा-27 के तहत भी अभी तक तबादले नहीं हो पाए थे। इसमें अधिकांश ऐसे शिक्षकों की ओर से आवेदन किया गया है, जो बीमार हैं। सरकार पहले चरण में सिर्फ गंभीर बीमार शिक्षकों के ट्रांसफर करने जा रही है। इसके लिए शिक्षा विभाग से धारा-27 के तहत आवेदनों में सिर्फ गंभीर शिक्षकों के आवेदनों को मंजूरी के लिए शासन को भेजने के आदेश हुए हैं। राजकीय शिक्षक संघ के प्रदेश महामंत्री रमेश चंद्र पैन्यूली ने कहा कि जरूरतमंद शिक्षकों के तबादले में देरी नहीं की जानी चाहिए।
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