नैनीताल। नैनीताल जिले में शासकीय एवं अशासकीय शैक्षिक संस्थानों के 100 गज की परिधि के अन्दर सिगरेट तथा अन्य प्रतिबंधित तम्बाकू उत्पाद की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबन्ध होने के उपरान्त बिक्री करने वाले दुकानदारों के खिलाफ कठोर कार्यवाही की जाएगी।
जिलाधिकारी धीराज सिंह गर्व्याल के संज्ञान में कतिपय माध्यम से आया कि जनपद में विद्यालयों एवं शिक्षण संस्थानों से 100 गज की परिधि में दुकानदारों द्वारा सिगरेट तथा अन्य तम्बाकू उत्पाद प्रतिबन्ध होने के बावजूद बिक्री किये जाने को जिलाधिकारी ने गम्भीरता से लिया है। उन्होने मुख्य चिकित्साधिकारी, मुख्य शिक्षा अधिकारी के साथ ही पुलिस महकमे के अधिकारियो को निर्देश दिये है समय-समय पर विद्यालयों के साथ ही शैक्षणिक संस्थानों में चैकिंग अभियान चलाकर छापेमारी कर दोषी दुकानदारों के खिलाफ चालान के साथ ही जुर्माने की कार्यवाही तत्काल अमल में लाई जाए। उन्होने कहा भारत सरकार द्वारा जनपद को को नशा मुक्ति अभियान 2.0 के अन्तर्गत चयन किया गया है।
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