पुरोला में धारा 144 हटाई

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उत्तराखंड के पुरोला कस्बे में हालात सामान्य होने के बाद जिला प्रशासन ने शुक्रवार शाम को धारा-144 हटा दी है। साथ ही पुरोला में शनिवार से समुदाय विशेष की बंद दुकानें भी खुल सकती हैं। इसे लेकर व्यापार मंडल से वार्ता चल रही है।

नाबालिग लड़की को भगाने के प्रयास के विरोध में करीब तीन सप्ताह से पुरोला समेत पूरी यमुनाघाटी में तनावपूर्ण हालात बने हुए थे। बीते गुरुवार को प्रस्तावित महापंचायत से माहौल बिगड़ने की आशंका के मद्देनजर 19 जून तक के लिए प्रशासन ने धारा-144 लगा दी थी। शुक्रवार को भी नगर क्षेत्र में पुलिस बल तैनात रहा। सुबह बाजार सामान्य दिनों की तरह खुला। हुडोली, नौगांव, डामटा, मोरी सहित अन्य बाजार भी खुले रहे। घटना के बाद से पुरोला में समुदाय विशेष के व्यापारियों की दुकानें बंद हैं।

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पुरोला व्यापार मंडल के महामंत्री अंकित पंवार ने बताया कि व्यापार मंडल की ओर से किसी को भी दुकान खोलने को लेकर मनाही नहीं है। समुदाय विशेष के जो लोग हैं, उनके व्यापारिक प्रतिष्ठान खोलने को लेकर बातचीत की जा रही है। सीओ सुरेंद्र सिंह भंडारी ने बताया कि समुदाय विशेष के जो लोग अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान खोलना चाहते हैं, वह खोल सकते हैं। पुलिस-प्रशासन उनको पूरी सुरक्षा मुहैया कराएगा। एसडीएम देवानंद शर्मा ने बताया कि पुलिस अधिकारियों से समीक्षा के बाद निषेधाज्ञा 144 समाप्त किया गया है।

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