पुलिस ने 11 लाख रुपये की धोखाधड़ी के आरोप में एक प्रॉपर्टी डीलर के खिलाफ किया मुकदमा दर्ज

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मुखानी पुलिस ने 11 लाख रुपये की धोखाधड़ी के आरोप में एक प्रॉपर्टी डीलर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। यह मुकदमा बागेश्वर जिले के ग्राम पपोली निवासी 4 कुमाऊं रेजिमेंट के एक सैनिक की तहरीर पर दर्ज हुआ है। आरोप है कि प्रॉपर्टी डीलर ने एक प्लॉट का सौदा कर उससे रकम ले ली एक साल से रजिस्ट्री नहीं कराई है।

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कमिश्नर दीपक रावत से मिलकर फौजी हिमांशु पपोला ने अपने साथ हुई धोखाधड़ी की जानकारी दी थी। उन्होंने मामले में केस दर्ज करने के निर्देश दिए थे। हिमांशु ने पुलिस को बताया वह सेना की 4 कुमाऊं रेजिमेंट में कार्यरत है। उसकी तैनाती इस समय राजस्थान में है। पिछले साल फरवरी में वह छुट्टी आया तो आवासीय प्लाट की तलाश में था। उसकी मुलाकात आरटीओ रोड निवासी महादेव प्रॉपर्टीज के आनंद सिंह डसीला से हुई। प्रॉपर्टी डीलर ने आरटीओ रोड पर नैनीताल बैंक के शाखा के पास स्थित देवभूमि कॉलोनी में 1250 वर्ग फीट का एक प्लॉट दिखाया। इसके बयाने के तौर पर उसने 2.50 लाख रुपये प्रॉपर्टी डीलरको ऑनलाइन ट्रांसफर कर दिए। डीलर ने छह महीने बाद रजिस्ट्री कराने का आश्वासन दिया। इसके बाद उसने अलग-अलग दिनों पर 8.50 लाख रुपये रुपये और भुगतान किया। इसके बाद प्रॉपर्टी डीलर ने 12 अगस्त 2023 तक रजिस्ट्री कराने का वादा किया। छुट्टी नहीं मिल पाने की वजह से फौजी तय तारीख पर हल्द्वानी नहीं पहुंच सका। इसके बाद 18 अक्तूबर 2023 को छुट्टी आया तो प्रॉपर्टी डीलर ने दो बार उसे रजिस्ट्री कराने के लिए बागेश्वर से हल्द्वानी बुलाया लेकिन रजिस्ट्री नहीं कराई।

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