पंचायत चुनाव:: एक व्यक्ति का नाम दो जगह मतदाता सूची में दर्ज होना आपराधिक श्रेणी में

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दो प्रादेशिक क्षेत्रों की मतदाता सूची में एक ही व्यक्ति का नाम दर्ज होने से संबंधित मामले में को हाईकोर्ट में ले जाने वाले याचिकाकर्ता शक्ति सिंह बर्त्वाल ने फिर से राज्य निर्वाचन आयोग में उपस्थित होकर न्याय की मांग की है। उन्होंने आयोग को ऐसे 500 से अधिक नामों की सूची सौंपी है, जो दो वोटर लिस्ट में नाम शामिल होने के बावजूद चुनाव में प्रतिभाग कर रहे हैं।

शिकायतकर्ता बर्त्वाल ने कहा हाईकोर्ट का 11 जुलाई का फैसला यथावत है, जिसमें कोर्ट की ओर से राज्य निर्वाचन आयोग के उस पत्र को स्थगित कर दिया था, जिसमें आयोग ने ऐसे प्रत्याशियों को छूट दी गई थी, जिनका नाम एक से अधिक मतदाता सूची में शामिल है।बर्त्वाल ने कहा कि हाईकोर्ट के आदेश पर तत्काल कार्रवाई की जाए, अन्यथा यह कोर्ट की अवमानना माना जाएगा और शिकायतकर्ता को पुन: न्यायालय की शरण जाना पड़ेगा। राज्य में एक व्यक्ति का नाम दो अलग-अलग निकायों की मतदाता सूची में दर्ज होना आपराधिक श्रेणी में आता है। ऐसे में उत्तराखंड राज्य निर्वाचन आयोग ने किस आधार पर ऐसे लोगों को चुनाव में भाग लेने की अनुमति दी है, यह गंभीर विषय है।

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