टैक्सी बाइकों के लिए नए नियम लागू

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टैक्सी/मैक्सी वाहन के पीछे बाईं ओर बड़े अक्षरों में वाहन स्वामी का नाम, मोबाइल नंबर, परमिट संख्या व फिटनेस की वैधता अनिवार्य रूप से अंकित करनी होगी। भीतर एवं बाहर की ओर बड़े और स्पष्ट अक्षरों में आपातकालीन सेवा 112, पुलिस हेल्पलाइन नंबर 100, एंबुलेंस सेवा 108 अंकित करना होगा।

टैक्सी वाहनों के लिए प्रशासन ने जारी की नई एसओपी

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नैनीताल शहर में टैक्सी/मैक्सी समेत अन्य टैक्सी वाहनों के लिए डीएम वंदना ने शनिवार को मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी कर दी है। इसके तहत शहर में संचालित होने वाले ई-रिक्शा, दोपहिया और टैक्सी-मैक्सी आदि वाहनों का सत्यापन किया जाएगा। जिसके लिए समिति गठित कर दी है। टैक्सी बाइकों में अब चालक के साथ केवल एक सवारी बैठाई जा सकेगी। दोनों को हेमलेट पहनना होगा।

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टैक्सी वाहनों के सत्यापन और फिटनेस के लिए गठित समिति में एसडीएम नैनीताल, सीओ, एआरटीओ, ईओ नगर पालिका आदि अधिकारी शामिल हैं। वाहनों से संबंधित अभिलेखों का सत्यापन दो चरणों में होगा। प्रथम चरण में उन टैक्सी वाहनों का सत्यापन किया जाएगा, जिनका परमिट तीन जुलाई 2017 से पूर्व जारी किया है। दूसरे चरण में इस तिथि के बाद परमिट वाले टैक्सी वाहनों का सत्यापन होगा। इस दौरान वाहन स्वामी व चालक को मौजूद रहना होगा। उन्हें अपने साथ वाहन के सभी वैध प्रपत्र, पासपोर्ट साइज फोटो लाने होंगे। सत्यापन के समय प्रत्येक टैक्सी बाइक के मडगार्ड, बंपर और वाहन चालक द्वारा पहने जाने वाले हेलमेट का पीला रंग होना जरूरी है

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