हाईकोर्ट में शुक्रवार को निर्वाचन से जुड़े अफसर इस सवाल का संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए कि ग्राम पंचायत की वोटर लिस्ट में ओडिशा समेत दूसरे राज्यों के लोगों के नाम कैसे जुड़ गए। मामले में हाईकोर्ट ने राज्य चुनाव आयुक्त और मुख्य सचिव को 28 जुलाई को वीडियो कांफ्रेंसिंग से उपस्थित होने को कहा है।
नैनीताल की बुधलाकोट ग्रामसभा के मामले की मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी नरेंदर और न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ में सुनवाई हुई। कोर्ट ने पूछा कि किस आधार और किस दस्तावेज के अनुसार बाहरी लोगों को मतदाता सूची में शामिल कर वोटिंग का अधिकार दिया। यदि उसकी कोई प्रतिलिपि है तो कोर्ट में पेश करें। कोर्ट में मौजूद नैनीताल के एडीएम विवेक राय, एसडीएम कैंची के जवाब से कोर्ट संतुष्ट नहीं हुआ।बुधलाकोट के आकाश बोरा ने दायर जनहित याचिका में कहा कि उनके गांव की मतदाता सूची में 82 बाहरी लोग शामिल किए गए हैं। शिकायत पर कमेटी ने जांच की और पाया कि 18 लोग बाहरी हैं, लेकिन अंतिम सूची से शामिल लोगों के नाम नहीं हटाए।
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