सरकारी प्राइवेट स्कूल बच्चों को टूर पर लेजाने से पहले नियम देख ले

ख़बर शेयर करें

जिले के सरकारी और प्राइवेट स्कूलों के संचालक अब बिना अभिभावकों की इजाजत के छात्र-छात्राओं को टूर पर नहीं ले जा सकेंगे। अभिभावकों से इजाजत मिलने के बाद भी स्कूल प्रशासन को छात्र-छात्राओं की मेडिकल हिस्ट्री की पूरी जानकारी अपने पास रखनी होगी। इसके अलावा अभिभावकों से भी लगातार संपर्क में रहना होगा। बीते माह हल्द्वानी में टूर पर फन सिटी बरेली गई एक छात्रा की मौत की घटना के बाद शिक्षा विभाग ने नौ बिंदुओं पर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यानी मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की है। जिले के सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को एसओपी का अनिवार्य रूप से पालन करने के आदेश दिए हैं। जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारंभिक शिक्षा) हर्ष बहादुर चंद ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। छात्र-छात्राओं की सुरक्षा को एसओपी जारी की।

यह भी पढ़ें 👉  भवाली में उत्तराखंड पेयजल अनुश्रवण परिषद उपाध्यक्ष दिनेश आर्या ने सुनी जनता की समस्या

1 बच्चों की विस्तृत जानकारी देनी होगी

प्रत्येक छात्र की पूरी जानकारी एकत्र करनी होगी। इसमें उनकी मेडिकल हिस्ट्री को भी शामिल करना होगा।

2 प्रशिक्षित प्रतिनिधि:

यह भी पढ़ें 👉  गूगल इंजीनियर बने ग्राफिक एरा हिल यूनिवर्सिटी, भीमताल के पूर्व छात्र ने छात्रों को दी सफलता के सूत्र

बच्चों के साथ जाने वाले शिक्षक प्राथमिक चिकित्सा में प्रशिक्षित होना आवश्यक रखा गया है।

3 आपताकालीन प्रबंध:

यात्रा के दौरान संबंधित वाहन में मेडिकल किट का होना अनिवार्य किया गया है।

4 अभिभावकों की सहमति:

यात्रा के संबंध में अभिभावकों से लिखित सहमति लेना आवश्यक होगा। उन्हें सभी सुरक्षा उपाय की जानकारी देना भी अनिवार्य होगा।

5 संपर्क सूचना:

यात्रा के दौरान सभी बच्चों एवं उनके अभिभावकों से लगातार संपर्क भी बनाए रखना होगा।

6 वाहनों की जांच:

टूर में ले जाए जाने वाले वाहन आरटीओ से पास हैं या नहीं, इसकी भी जानकारी देनी होगी।

यह भी पढ़ें 👉  कैंची में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का किया स्वागत

7 महिला शिक्षक की तैनाती:

छात्राओं के साथ महिला शिक्षक की तैनाती अनिवार्य की गई है। छात्राओं को कोई परेशानी होने पर महिला शिक्षक का सहयोग लेना होगा।

8 वाहन चालक/परिचालक:

टूर के दौरान वाहन चालक-परिचालक के बारे में पूरी जानकारी लेना आवश्यक किया है। किसी नशे का सेवन तो नहीं किया है।

9 नदी नालों से दूरी:

टूर के दौरान छात्र-छात्राओं को नदी-नालों से दूर रखना सुनिश्चित करना होगा।

Join WhatsApp Group
Ad Ad Ad Ad Ad

You cannot copy content of this page