हल्द्वानी। जिलाधिकारी धीराज सिंह गर्न्याल ने बताया है कि उच्च
न्यायालय उत्तराखण्ड के आदेशों के क्रम में हल्द्वानी स्थित रेलवे भूमि से अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की जानी प्रस्तावित है। जिला मजिस्ट्रेट ने बताया है कि अतिक्रमण क्षेत्र थाना वनभूलपुरा मे निवास कर रहे शस्त्र लाईसेंस धारकों द्वारा अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही के दौरान लाईसेन्सी शस्त्र के दुरूपयोग की सम्भावना के दृष्टिगत जिलाधिकारी ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को आदेश दिये है कि प्रभावित रेलवे भूमि के अतिक्रमण क्षेत्र में जो भी लाईसेंस धारक निवास करते हैं एवं अन्य जनपदों से स्वीकृत लाईसेंस धारक जो वर्तमान मे थाना वनभूलपुरा क्षेत्रार्न्तगत निवास कर रहे हैं, उनके लाईसेंसी शस्त्रों को अग्रिम आदेशों तक तत्काल जमा कराए।
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