ऊर्जा विभाग ने बिजली बिलों में 50 प्रतिशत तक सब्सिडी का लाभ देने का आदेश जारी कर दिया

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ऊर्जा विभाग ने बिजली बिलों में 50 प्रतिशत तक सब्सिडी का लाभ देने का आदेश जारी कर दिया है। बिजली बिलों में 50 प्रतिशत सब्सिडी सिर्फ उन बिजली उपभोक्ताओं को मिलेगा, जिनके पास एक किलोवाट तक का बिजली कनेक्शन है। इसके साथ ही हर महीने सिर्फ 100 यूनिट तक ही बिजली खर्च करते हैं।

इस छूट का लाभ एक सितंबर 2024 से ही मिलना शुरू हो जाएगा। ये 50 प्रतिशत सब्सिडी की छूट सिर्फ बिजली खर्च पर मिलेगी। इसके अलावा बिजली बिल में लगने वाले फिक्स चार्ज समेत अन्य लगने वाले सेस पर नहीं मिलेगा। ऊर्जा निगम का दावा है कि राज्य में एक किलोवाट वाले सिर्फ 100 यूनिट तक ही बिजली खर्च करने वाले बिजली उपभोक्ताओं की संख्या 11.50 लाख है। इससे 60 लाख आबादी लाभांवित होगी। राज्य में उच्च हिमालयी क्षेत्रों में रहने वाले बिजली उपभोक्ताओं को 200 यूनिट तक सस्ती बिजली मिलेगी। यहां 50 प्रतिशत सब्सिडी का लाभ 200 यूनिट तक मिलेगा। राज्य में उच्च हिमालयी वाले क्षेत्र उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ में ही हैं। ये वे क्षेत्र हैं, जहां लोग सर्दियों में निचले क्षेत्रों में आ जाते हैं। सचिव ऊर्जा आर मीनाक्षी सुंदरम की ओर से ये आदेश जारी किया गया।

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एक परिवार में एक ही कनेक्शन पर मिलेगा लाभ आदेश में साफ किया गया है की एक परिवार में सिर्फ एक ही कनेक्शन पर ये लाभ मिलेगा। ऊर्जा निगमों के कर्मचारियों को ये छूट नहीं मिलेगी। ऊर्जा निगम को निर्देश जारी किए गए हैं की वो सुनिश्चित कराएगा की किसी ने ये विशेष छूट पाने को बिना किसी उचित कारण के अपना ये लोड घटाया तो नहीं है।

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