उत्तराखंड में निकायों में नवंबर के पहले हफ्ते आरक्षण की प्रक्रिया शुरू होने की उम्मीद है। सरकार राज्य स्थापना दिवस के बाद निकाय चुनावों की अधिसूचना जारी कर सकती है।
मंत्रिमंडल से उत्तराखंड (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959) संशोधन अध्यादेश 2024 को मंजूरी मिलने के बाद गुरुवार को इसे विधायी विभाग को भेज दिया गया है। जहां से अध्यादेश मंजूरी के लिए अब राज्यपाल को भेजा जाएगा। अध्यादेश पर राज्यपाल के हस्ताक्षर होने के बाद नियमावली लागू की जाएगी। शहरी विकास विभाग के अनुसार सरकार निकाय चुनाव को लेकर पूरी तरह से तैयार है। अध्यादेश को राज्यपाल की मंजूरी के साथ ही दीपावली के तुरंत बाद एक सप्ताह के भीतर आरक्षण की कार्यवाही शुरू की जाएगी। जो एक सप्ताह तक चलेगी, जबकि दूसरे सप्ताह में यानि राज्य स्थापना दिवस के कार्यक्रमों से फारिख होने के बाद सरकार निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी कर देगी
लेटैस्ट न्यूज़ अपडेट पाने हेतु -
👉 वॉट्स्ऐप पर हमारे समाचार ग्रुप से जुड़ें