निकाय और पंचायत चुनाव की आरक्षण नियमावली 2024 को चुनौती देती याचिकाओं पर सुनवाई अब चुनाव बाद होगी। हाईकोर्ट ने शुक्रवार देर रात तक सुनवाई की। न्यायाधीश न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की एकलपीठ ने याचिकाकर्ताओं से प्रति उत्तर शपथ दाखिल करने को कहा है। सुनवाई 3 मार्च को होगी। कोर्ट ने मामले में अंतरिम आदेश नहीं दिया।
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं ने कहा कि राज्य सरकार ने नियमों को ताक पर रखकर आरक्षण की अधिसूचना जारी की। जिस दिन अधिसूचना जारी की, उसी दिन शाम को चुनाव कार्यक्रम घोषित कर दिया गया। उनको इस पर आपत्ति जाहिर करने का मौका तक नहीं दिया। बताया कि अल्मोड़ा नगर निगम क्षेत्र में इनकी संख्या कम है वहां आरक्षण नहीं होना चाहिए। देहरादून व हल्द्वानी में इनकी जनसंख्या अधिक है, तो वहां आरक्षण होना था।
वहीं, राज्य सरकार की तरफ से कहा गया कि नियमों के तहत ही निकायों के आरक्षण तय किया गया है। इसको चुनाव याचिका के रूप में चुनौती दी जानी चाहिए, अन्य याचिका में नहीं। याचिकाकर्ताओं ने कहा कि अभी चुनाव नहीं हुए। ऐसे में अधिसूचना को चुनौती दी है।
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