हत्या के दोषी भाजपा नेता को उम्र कैद

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रामपुर। करीब 11 साल पहले हुई हत्या के एक मामले में जिला जज की कोर्ट ने रुद्रपुर के भाजपा नेता को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। अदालत ने एक लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।

हत्या की यह वारदात बिलासपुर कोतवाली क्षेत्र में 23/24 मई 2013 को हुई थी, जिसका मुकदमा रुद्रपुर निवासी वीरेंद्र कुमार ने दर्ज कराया था। अभियोजन के अनुसार केस के वादी वीरेंद्र कुमार के भतीजे हिमांशु अरोरा व मयंक अरोरा, दोस्त अंकुर कुमार और चाचा संजय अरोरा के साथ घटना की रात अपने पड़ोसी अमित अनेजा की शादी में शामिल होने बिलासपुर कोतवाली क्षेत्र के बार्डर पर स्थित होटल आर्क आए थे। रात 11 बजे हिमांशु दोस्तों के साथ डीजे पर डांस कर रहा था। तभी उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई।

भाजपा नेता ने रिवॉल्वर से किया था फायर डीजे पर पहले से रुद्रपुर की मलिक कालोनी निवासी उत्पल दीक्षित डांस कर रहा था। इस घटना के समय वह भाजपा में था। उसने अपना लाइसेंसी रिवॉल्वर निकालकर फायर किया। उसके रिवॉल्वर की गोली हिमांशु की कनपटी पर लगी थी। मामले में अभियोजन ने नौ गवाह व अन्य साक्ष्य प्रस्तुत किए। डीजीसी अमित सक्सेना का कहना था कि गवाहों और साक्ष्यों ने घटना को साबित किया है। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जिला जज सत्य प्रकाश त्रिपाठी ने उत्पल दीक्षित को आजीवन कारावास और एक लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।

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