बच्चे की मौत पर आखिरकार सुनवाई हो गई। जिससे डॉक्टर सहित अन्य पर मुकदमा दर्ज हो गया। 10 अप्रैल को श्री राममूर्ति अस्पताल भोजीपुरा, बरेली में इलाज के समय लालकुआं निवासी 11 बालक की मौत के मामले में तीन महीने बाद न्यायालय के आदेश पर भोजीपुरा थाने में एक डॉक्टर सहित 5 से अधिक लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। जानकारी के अनुसार वार्ड 3 निवासी चंद्रपाल के 11 वर्षीय पुत्र आशु के दोनों पैर सुन्न हो गए थे। 9 अप्रैल को बरेली के भोजीपुरा स्थित श्री राममूर्ति अस्पताल में भर्ती कराया गया था। 10 अप्रैल को इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी। परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर गलत इलाज करने का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की थी। इसके बाद क्षेत्र के स्वयंसेवी संगठनों ने भी अस्पताल के खिलाफ आंदोलन किया था। कार्रवाई न होने पर पीड़ित परिवार ने न्यायालय की शरण ली थी। आखिरकार बालक की मौत के 98 दिन बाद न्यायालय के आदेश पर भोजीपुरा थाने में राममूर्ति अस्पताल के एक डॉक्टर सहित 5 से अधिक लोगों पर आईपीसी की धारा 304 ए, 201, 323, 504 और 506 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच कर रही है।
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