सुप्रीम कोर्ट ने अस्पताल में ड्यूटी के दौरान गोली लगने से हुई डॉक्टर की मौत के मामले में परिजन को अनुग्रह राशि का भुगतान न करने पर उत्तराखंड सरकार को आड़े हाथ लिया। परिजनों को मुआवजे के लिए 9 साल तक मुकदमे में उलझाए रखने पर नाराजगी जताई और सरकार को ब्याज सहित 1 करोड़ रुपये अनुग्रह राशि देने को कहा।
जस्टिस जेके. माहेश्वरी और अरविंद कुमार की पीठ ने कहा कि हम इस बात से हैरान हैं कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जसपुर में अप्रैल 2016 की घटना के बाद डॉक्टर की विधवा को अनुग्रह राशि का भुगतान नहीं किया, जबकि तत्कालीन मुख्यमंत्री ने 50 लाख रुपये देने के फैसले को मंजूरी दी थी। पीठ ने कहा कि स्वीकृत राशि जारी करने के लिए परिवार द्वारा किए गए आग्रह को इस बहाने स्वीकार नहीं किया गया कि रकम जारी करने की मंजूरी नहीं दी गई है। पीठ ने कहा कि 11 लाख रुपये का भुगतान किया जा चुका है, इसलिए सरकार बाकी भुगतान करे। पीठ ने उत्तराखंड सरकार को आदेश का पालन करने और इस बारे में हलफनामा दाखिल करने को कहा। अगली सुनवाई 22 अप्रैल को होगी।
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