उत्तराखंड सरकार ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव, 2025 (जनपद हरिद्वार को छोड़कर) के लिए जिला पंचायत अध्यक्ष पदों का अंतिम आरक्षण तय कर दिया है।
यह आरक्षण शासन कार्यालय आदेश संख्या 1088/XII (1)/2025/86 (22) 2019, दिनांक 01.08.2025 के तहत, प्राप्त आपत्तियों के सम्यक् परीक्षण के बाद लागू किया गया हैं।
आरक्षण व्यवस्था संविधान के अनुच्छेद 243D, उत्तराखंड पंचायतीराज अधिनियम, 2016 और संशोधन अध्यादेश, 2025 तथा संबंधित नियमावली के अनुसार की गई है।
लेटैस्ट न्यूज़ अपडेट पाने हेतु -
👉 वॉट्स्ऐप पर हमारे समाचार ग्रुप से जुड़ें