निकायों में अध्यक्ष पद ओबीसी के लिए आरक्षण तय किया

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30 निकायों में ओबीसी को अध्यक्ष बनने का मिलेगा मौका

राजभवन से अध्यादेश पास होने के बाद एकल सदस्य समर्पित आयोग की रिपोर्ट पर आगे बढ़ेगी सरकार

 ओबीसी को निगमों में दो सीटें, नगर पालिकाओं में 13 और नगर पंचायतों में 15 सीटें देनी की है संस्तुति

पालिकाओं में ओबीसी की जनसंख्या

नगर निगम 394539 – 17.52%

नगर पालिका 285258 – 28.78%

नगर पंचायत144713 – 38.83%

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 उत्तराखंड में नगर निकाय चुनाव के लिए सरकार की ओर से लाए गए अध्यादेश को राजभवन की मंजूरी के बाद अब ओबीसी आरक्षण लागू करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। एकल सदस्य समर्पित आयोग के अध्यक्ष, सेवानिवृत्त न्यायाधीश बीएस वर्मा ने सरकार को जो रिपोर्ट सौंपी है, उसमें 30 निकायों में अध्यक्ष पद ओबीसी के लिए आरक्षण तय किया गया है।

अब अध्यादेश के आधार पर निकाय चुनाव के लिए ओबीसी आरक्षण लागू करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इसके लिए पहले आपत्तियां मांग जाएंगी। आखिर में आपत्तियों का निस्तारण किए जाने के बाद राज्य निर्वाचन आयोग के समक्ष आरक्षण का विषय रखा जाएगा। एकल सदस्य आयोग की रिपोर्ट के अनुसार नगर निकायों में मेयर, नगर पालिका चेयरमैन और नगर पंचायत अध्यक्ष के पदों में बदलाव किया गया है। 11 नगर निगमों में अनुसूचित जाति के लिए एक पद, सामान्य वर्ग के लिए आठ और ओबीसी के लिए दो पद निर्धारित किए गए हैं।

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इसके अलावा 45 नगर पालिकाओं में अनुसूचित जाति के लिए छह पद, अनुसूचित जनजाति के लिए एक पद सामान्य वर्ग के लिए 25 और ओबीसी के लिए 13 पद निर्धारित किए गए हैं। वहीं 46 नगर पंचायतों में छह पद अनुसूचित जाति के लिए, एक पद अनुसूचित जनजाति के लिए, 24 पद सामान्य वर्ग के लिए और 15 पद ओबीसी के लिए निर्धारित किए गए हैं।

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