गंगोलीहाट तहसील क्षेत्र के पाताल भुवनेश्वर पोस्ट ऑफिस में रकम गबन के मामले में महिला पोस्ट मास्टर और उनके पति को सजा सुनाई है।
28 जुलाई 2022 को पुलिस में राकेश सिंह ने तहरीर दी थी कि गायत्री दशौनी, पत्नी कल्याण सिंह पाताल भुवनेश्वर पोस्ट ऑफिस में पोस्टमास्टर के पद पर कार्यरत थीं। गायत्री ने स्थानीय लोगों से आरडी, एफडी, पीएलआई जैसी योजनाओं में रकम जमा कराई। तय समय अवधि पूरी होने के बाद भी आरोपी ने इन लोगों की रकम वापस नहीं की। जांच में यह पता चला कि गायत्री देवी ने किसी भी व्यक्ति की आरडी, एफडी, पीएलआई की पूरी राशि हेड पोस्ट ऑफिस में जमा ही नहीं की थी। इसके बाद वादी की तहरीर पर मामला दर्ज किया गया। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रजनीश मोहन की अदालत ने गायत्री देवी और उनके पति को क्रमश धारा 409 /429के तहत दोषी पाया। गायत्री को तीन वर्ष का कारावास और 10 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है। कल्याण सिंह को दो वर्ष का कठोर कारावास और 6 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है।
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