स्थायी लोक अदालत में विभिन्न समस्याओं का निस्तारण

ख़बर शेयर करें

 स्थायी लोक अदालत नैनीताल के  प्रभारी अध्यक्ष दर्शन सिंह ने जानकारी देते हुए बताया गया कि नैनीताल में भारतीय स्टैट बैंक के विरूद्व वाद दायर हुआ। वादी द्वारा अपना आवेदन पत्र प्रस्तुत कर कहा कि उसके बचत खाते से बैंक द्वारा 118/-रूपये की गलत तरीके से कटौती की गई थी। वादी के निरन्तर अनुरोध करने के बावजूद भी विपक्षी भारतीय स्टैट बैंक द्वारा संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया। स्थायी लोक अदालत में मामला सुनवाई के लिए रखा गया था सुनवाई के दौरान उभयपक्षों के मध्य दौराने बहस करते हुए, विपक्षी बैंक की ओर सुलह-समझौता का प्रयास असफल रहा। स्थायी लोक अदालत, नैनीताल द्वारा गुण-दोष के आधार पर निर्णय पारित किया कि वादी के खाते से गलत तरीके से बैंक द्वारा काटे गये रूपये मय ब्याज वादी को लौटाने तथा मानसिक, शारीरिक प्रताड़ना व वाद व्यय के रूप में रूपये दस हजार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी पाया गया। विपक्षी बैंक यह धनराशि वादी को दो माह के भीतर अदा करेगा। इस तरह दोनों पक्षों के मध्य स्थायी लोक अदालत, नैनीताल में इस मामले में महत्वपूर्ण बात यह रही की मामले का निस्तारण कम से कम समय के भीतर हो गया। स्थायी लोक अदालत में लोग जन उपयोगी सेवाएं से सम्बन्धित अपनी जन उपयोगी शिकायत जैसे बीमा सेवा, दूरसंचार, विद्युत, अस्पताल सेवा, जल सेवा, लोक सफाई, भू-सम्पदा, परिवहन सेवा, वित्तीय व बैंकिंग आदि जन उपयोगी सेवाओं से सम्बंधित मामले स्थायी लोक अदालत नैनीताल में पेश कर सकते हैं। लोग अपनी जनउपयोगी सेवाओं की शिकायतों का निवारण जल्दी करा सकते हैं।

यह भी पढ़ें 👉  ग्राफिक एरा भीमताल में “डिजिटल थेरेप्यूटिक्स” विषय पर व्याख्यान आयोजित

 
 

Join WhatsApp Group
Ad Ad Ad Ad Ad

You cannot copy content of this page