अब हरियाणा के व्यापारी ने प्लाटिंग कर बेच दी जमीन

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जिले में बाहरी व्यक्तियों ने जमीन खरीदकर तय शर्तों का पालन नहीं किया। प्रशासन की जांच में कई चौंकाने वाले खुलासा हुए हैं। हरियाणा के कारोबारी को उद्योग लगाने के लिए दी गई जमीन पर प्लॉटिंग कर आबादी बसा दी गई। एक जगह कृषि भूमि पर आश्रम खड़ा मिला। अगले दो दिनों में इन सभी मामलों में डीएम कोर्ट में वाद दायर किया जाएगा।

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औद्योगिक इकाइयों में स्थानीय लोगों को रोजगार मिले, इसके लिए सरकार ने बाहरी व्यक्तियों को भूमि खरीद की अनुमति दी। 25 में से 20 मामलों में भूमि उद्योग लगाने के लिए ही दी गई थी, लेकिन एक भी जगह उद्योग नहीं लगा। हरिद्वार तहसील के देवपुर क्षेत्र में सेक्टर-21 पंचकूला (हरियाणा) निवासी राजेश कुमार को दो बार जमीन खरीद की अनुमति दी गई। दो मार्च 2007 में 0.4026 हेक्टेयर जमीन कृषि के लिए दी गई, जबकि इससे पहले इसी भूमि के पास उद्योग लगाने के लिए 0.323 हेक्टेयर जमीन दी गई थी। दोनों ही जगह न तो कृषि हुई और न ही कोई उद्योग लगा। प्रशासन ने जांच की दोनों जगह मौके पर आबादी बसी मिली। इस जमीन में प्लॉट काटकर और लोगों को बेच दिया गया।

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