हाईकोर्ट ने पूर्व के आदेश का अनुपालन नहीं करने व याचिकाकर्ता को जान से मारने की धमकी देने के खिलाफ दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई की। मामले को सुनने के बाद कोर्ट ने स्थानीय निवासी विक्की वर्मा, समतुल्लाह, डीडीए सचिव व ईओ पालिका नैनीताल को अवमानना नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा है। मामले की सुनवाई वरिष्ठ न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा की एकलपीठ में हुई। पूर्व में माननीय उच्च न्यायालय ने नगर पालिका नैनीताल को आदेश दिए थे कि मल्लीताल अंडा मार्केट में स्थित कूड़ेदान को अन्य जगह पर विस्थापित करें। याचिकाकर्ता को टूटे गोदाम को व्यक्तिगत रूप से मरम्मत कराने के आदेश दिए थे। लेकिन पालिका ने कूड़ेदान हटा दिया, पर स्थानीय दो व्यक्ति समुत्तलाह व विक्की वर्मा की ओर से याचिकाकर्ता को धमकी दी जा रही है कि लीज समाप्त करा देगें। पूर्व में मामले में उनके द्वारा रिट याचिका दायर की थी जिसमें हाईकोर्ट ने याची के हित में आदेश देकर कहा था कि उनकी दुकान के पास स्थित कूड़ेदान हटाया जाए, वे अपने गोदाम की मरम्मत स्वंय करें।
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