मोटर वाहन अधिनियम, साइबर अपराध और पॉश अधिनियम पर जागरूकता सत्र का आयोजन

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30 जनवरी 2025 को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल द्वारा ग्राफिक एरा हिल यूनिवर्सिटी, भीमताल के छात्रों के लिए मोटर वाहन अधिनियम, साइबर अपराध और पॉश अधिनियम पर एक जागरूकता सत्र आयोजित किया गया।

इस सत्र का संचालन माननीय बीनू गुलियानी जी, सचिव/सिविल जज (सीनियर डिवीजन) ने किया। उन्होंने शुरुआत में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA) की भूमिका और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39A के तहत न्याय तक पहुंच की आवश्यकता को समझाया।

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इसके बाद, उन्होंने साइबर अपराधों के बारे में जानकारी दी और भारत में हो रहे नवीनतम साइबर अपराधों के वास्तविक मामलों के उदाहरण देकर छात्रों को डिजिटल खतरों से सचेत किया।

फिर, उन्होंने पॉश अधिनियम (POSH Act) पर चर्चा करते हुए बताया कि यह कार्यस्थलों पर महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनाया गया एक महत्वपूर्ण कानून है। साथ ही, उन्होंने इसकी एक सीमा का उल्लेख किया कि यह अधिनियम केवल महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करता है, पुरुषों को नहीं। उन्होंने कहा कि इस कानून का सही तरीके से उपयोग किया जाना चाहिए, क्योंकि यदि इसका दुरुपयोग बढ़ता है, तो भविष्य में नीति में बदलाव किया जा सकता है।

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ग्राफिक एरा हिल यूनिवर्सिटी, भीमताल के निदेशक, सेवानिवृत्त कर्नल ए.के. नायर ने माननीय बीनू गुलियानी जी को धन्यवाद देते हुए कहा कि उन्होंने कानूनी विषयों को इतनी सरलता से समझाया कि गैर-कानूनी पृष्ठभूमि वाले छात्र भी इन विषयों को आसानी से समझ सके।

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इस कार्यक्रम का सफल संचालन डॉ. फरहा खान, स्कूल ऑफ मैनेजमेंट द्वारा किया गया।

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