वर्ष 2009 में हुई मुठभेड़ के मामले में सिडकुल पुलिस ने धौलखंड पूर्वी रेंज चौकी के सेंधल में तैनात तत्कालीन वन दरोगा खिलपत सिंह और वन आरक्षी द्वारका प्रसाद के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया है। मुठभेड़ को लेकर वन विभाग के अधिकारी पुलिस को कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं करा सके।
शिकायतकर्ता साकिब निवासी हजारा ग्रंट ने आरोप लगाया है कि वर्ष 2009 में वन दरोगा खिलपत सिंह और वन आरक्षी द्वारका प्रसाद उसके पिता को पूछताछ के बहाने लेकर गए थे। उसके बाद पिता की गोली मारकर हत्या कर दी गई और मुठभेड़ दिखाने के लिए गलत साक्ष्यों से केस दर्ज कराया गया। शिकायतकर्ता ने कहा कि, पुलिस को जांच में मुठभेड़ के सबूत नहीं मिले। जबकि, कोर्ट में दाखिल की गई फाइनल रिपोर्ट में आरोपियों ने उसके पिता को गोली मारने की बात कबूली है। थाना प्रभारी प्रमोद उनियाल ने बताया कि, मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
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