मास्टर प्लान क्षेत्र में औद्योगिक इकाइयों का नक्शा पास कराने के लिए सेल्फ सर्टिफिकेशन प्रणाली लागू करने के बाद, आवास विभाग इस सुविधा को आवासीय भवनों के लिए भी लागू करने जा रहा है। इसके बाद लोग आर्किटेक्ट के स्तर से ही नक्शा मंजूर करवा सकेंगे, उन्हे प्राधिकरण नहीं जाना पड़ेगा।
गत कैबिनेट में औद्योगिक इकाइयों के लिए नक्शा पास कराने की प्रक्रिया को आसान करते हुए, प्रदेश सरकार सेल्फ सटिफिकेशन प्रणाली को हरी झंडी दे चुकी है। इसमें निर्धारित लैंड यूज पर औद्योगिक इकाई के निर्माण के लिए किसी भी पंजीकृत आर्किटेक्ट से नक्शा मंजूर किया जा सकता है। आर्किटेक्ट को तय बिल्डिंग बॉयलॉज के तहत नक्शा बनाना होगा, जिसकी स्क्रूटनी प्राधिकरण ऑनलाइन माध्यम से करेंगे। अब यही प्रणाली आवासीय भवनों के लिए भी लागू की जा रही है। इससे आवासीय नक्शा मंजूर करने में प्राधिकरण के इंजीनियरों का हस्तक्षेप काफी कम हो जाएगा
आवास विभाग ने पूर्व में भी सेल्फ सर्टिफिकेशन प्रणाली लागू करने की घोषणा की थी, लेकिन इसमें नियम विरुद्ध हुए निर्माण के लिए आर्किटेक्ट को जिम्मेदार बनाया गया था। इस कारण किसी दूसरे व्यक्ति के अवैध निर्माण के लिए खुद को जिम्मेदार बनाए जाने पर आर्किटेक्ट सहमत नहीं हो रहे थे। अब विभाग ने स्वीकृत नक्शे के विपरीत हुए निर्माण के लिए भवन स्वामी को ही जिम्मेदार बनाने का निर्णय लिया है। सचिव आवास एनएस पांडेय ने बताया कि इस प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है।
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