विरोध प्रदर्शन के दौरान सार्वजनिक और निजी सम्पत्ति को निशाने पर लेने वालों पर लगाम कसने के लिए प्रदेश कैबिनेट ने बीते दिनों उत्तराखंड लोक तथा निजी संपत्ति क्षति वसूली अध्यादेश को मंजूरी प्रदान की थी। जिसे शुक्रवार को राजभवन की मंजूरी मिल गई है।
इसी के साथ यह कानून प्रदेश में लागू हो गया है। अब सरकार अगले छह माह के भीतर इस अध्यादेश को विधानसभा में पेश कर ऐक्ट का रूप देगी। इस कानून के तहत उपद्रवियों से तय समय के भीतर नुकसान की शत प्रतिशत भरपाई की जाएगी।
कानून के अनुसार दंगाइयों से नुकसान की वसूली बाजार दर पर की जाएगी, कुछ मामलों में यदि ट्रिब्यूनल को उचित लगता है तो हर्जाना की वसूली कुल लागत से दोगुनी तक हो सकती है। प्रस्तावित कानून के तहत नुकसान की भरपाई करने के लिए रिटायर्ड जिजा जज की अध्यक्षता में स्वतंत्र ट्रिब्यूनल का गठन किया जाएगा।
लेटैस्ट न्यूज़ अपडेट पाने हेतु -
👉 वॉट्स्ऐप पर हमारे समाचार ग्रुप से जुड़ें