परिजनों के खिलाफ जाकर प्रेम विवाह करने पर युवती की धारदार हथियारों से बेरहमी से हत्या मामले में हाईकोर्ट ने भेजा सम्मन

ख़बर शेयर करें

उत्तराखंड हाई कोर्ट ने निचली अदालत से फांसी की सजा पाए तीनों भाइयों के मामले पर सुनवाई की। मामले को सुनने के बाद कोर्ट की खंडपीठ ने बयान दर्ज कराने के लिए अभियुक्त कुलदीप के गवाह को सम्मन जारी किया है। मामले की सुनवाई के लिए 11 अक्तूबर की तिथि नियत की है। आज सुनवाई पर तीनों अभियुक्त अपने बयान दर्ज कराने के लिए कोर्ट में पेश हुए। कुलदीप ने कोर्ट में कहा कि उन्हें अपने बचाव के लिए गवाह पेश करना है। जिस पर कोर्ट ने उसके गवाह को कोर्ट में पेश होने के लिए सम्मन जारी किया है।
आपकों बता दे कि खानपुर हरिद्वार में परिजनों की मर्जी के खिलाफ जाकर प्रेम विवाह करने पर युवती की धारदार हथियारों से बेरहमी से हत्या कर दी थी। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश शंकर राज ने मृतका के दो संगे भाई व ममेरे भाई को दोषी मानते हुए फांसी की सजा सुनवाई थी। अपने आदेश की पुष्टि करने हेतु अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश शंकर राज ने हाई कोर्ट को रिफरेंस आदेश भेजा था।
खानपुर थाना क्षेत्र के शाहपुर निवासी प्रीति ने वर्ष 2014 में निकट के धर्मूपुर गांव निवासी युवक ब्रजमोहन के साथ प्रेम विवाह किया था. उसके परिजन उनकी शादी के खिलाफ थे। जिसके कारण उसका मायके आना जाना नहीं था. 18 मई 2018 को प्रीति खानपुर थाना क्षेत्र के अब्दीपुर गांव में अपने मामा संतरपाल के घर आई थी। जहां उसकी धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या कर दी गई थी।
मृतिका का पति ब्रजमोहन की ओर से उसके भाइयों कुलदीप और अरूण के अलावा ममेरे भाई राहुल के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया गया था।

Join WhatsApp Group
Ad Ad Ad Ad Ad Ad

You cannot copy content of this page