हाईकोर्ट ने निकाय और पंचायत चुनाव के लिए 2024 की आरक्षण नियमावली पर राज्य सरकार से एक सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा है। मंगलवार को मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी नरेंद्र और वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी ने मामले में सुनवाई की। अब मामले की अगली सुनवाई 8 जनवरी 2025 को होगी। वहीं निकायों में आरक्षण के एक अन्य मामले में न्यायाधीश न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की एकलपीठ में सुनवाई हुई जिसमें सरकार से छह जनवरी तक जवाब मांगा गया है।
राज्य सरकार की तरफ से महाधिवक्ता एसएन बाबुलकर व मुख्य स्थायी अधिवक्ता (सीएससी) ने राज्य सरकार का पक्ष रखते हुए कहा कि 2024 की आरक्षण नियमावली सही है। उसी के अनुसार कमेटी ने निकाय चुनाव का आरक्षण तय किया है। इसमें अब हस्तक्षेप न किया जाए। क्योंकि नामांकन की प्रक्रिया भी हो चुकी है। राज्य सरकार का चुनाव कार्यक्रम निर्धारित हो चुका है। वहीं, ऋषिकेश निवासी योगेश शर्मा और काशीपुर निवासी आनंद कुमार ने याचिका दायर कर कहा है कि राज्य सरकार को आरक्षण नियमावली बनाने का अधिकार नहीं है। नियम बनाने का अधिकार विधायिका को है। राज्य सरकार की 2024 की आरक्षण संबंधी नियमावली गलत है। ऐसे में निकायों का फिर से आरक्षण तय हो।
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