उत्तराखंड हाई कोर्ट ने देहरादून में चायबाग की जमीन की खरीद फरोख्त के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए चायबगान की भूमि की खरीद फरोख्त पर रोक लगा दी है। चीफ जस्टिस कोर्ट ने मामले को गंभीरता से लेते हुए सरकार कमिश्नर गढ़वाल डीएम देहरादून को नोटिस जारी कर 11 सितंबर तक विस्तृत जवाब पेश करने को कहा है। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 12 सितंबर की तिथि नियत की है।
आपको बतादें देहरादून के विकेश सिंह नेगी ने उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर सरकार में निहित जमीन को खुर्द बुर्द करने का आरोप लगाया है। याचिका में कहा गया है की राजा चंद्र बहादुर सिंह की जमीन जो सर प्लस लैंड है उसको 1960 में सरकार में निहित करा जाना था लेकिन लाड़पुर, नथनपुर, रायपुर समेत अन्य जमीन को भूमाफियाओं द्वारा बेचा जा रहा है। याचिका में कहा गया कि करीब 350 बीघा जमीन की खरीद फरोख्त पर रोक लगयीं जाए, ये जमीन सरकार तत्काल अपने कब्जे में ले और जमीन खरीदने और बेचने वालों पर कार्रवाई हो।
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