हल्द्वानी भुप्पी हत्याकांड में दोनों भाइयों को उम्र कैद

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नैनीताल। हल्द्वानी कोतवाली के सिंधी चौराहे पर दिनदहाड़े हुए भुप्पी पांडे हत्याकांड में आज कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। जिला अदालत नैनीताल ने आज इस मामले में मुख्य अभियुक्त दोनों भाई सौरभ गुप्ता और गौरव गुप्ता को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

करी के मुताबिक 15 दिसंबर 2019 को सिंधी चौराहे पर काठगोदाम निवासी भुप्पी पांडे की सौरभ गुप्ता और गौरव गुप्ता दोनों भाइयों ने निर्मम हत्या की थी, इसके बाद पुलिस ने दोनों भाइयों को गिरफ्तार भी कर लिया था, मामले की सुनवाई काफी लंबी चली और आज न्यायालय ने दोनों भाइयों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। शासकीय अधिवक्ता सुशील कुमार शर्मा ने बताया इस पूरे केस में कई महत्वपूर्ण विटनेस सीसीटीवी फुटेज और गवाहों के बयान के आधार पर कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। बताया कि इस हत्याकांड के संदर्भ में साक्षी दिनेश सागर द्वारा 28.10. 2019 को थाना हल्द्वानी में अभियुक्तगणों के विरूद्ध धारा 420.504 भा०व०सं०] व एस०सी०एस०टी०एक्ट के अन्तर्गत रिपोर्ट दर्ज करायी थी जिसकी विवेचना चल रही थी, अभियुक्तगण इस मामले को दिनेश सागर से वापस लेने हेतु दबाव बना रहे थे, दिनेश सागर द्वारा केस वापस लेने से मना करने पर अभियुक्तगणों द्वारा अपनी दुकान सिंधी चौराहे के पास घात लगाकर दिनेश सागर मारने का प्रयास किया गया। दिनेश सागर को बचाने की कोशिश जब भूपेन्द्र चन्द्र पाण्डे ने किया तो अभियुक्तगणों द्वारा अपनी लाईसेन्सी पिस्टल एवं भूपेन्द्र पाण्डे के लाईसेन्सी पिस्टल को लूटकर भूपेन्द्र पाण्डे के उपर गोलियाँ चला दी थी।

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