खाद्यान्न:: विक्रेताओं को गोदाम से उठाना होगा 23 से 30 तक खाद्यान्न

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पूर्ति निरीक्षक एवं केंद्र प्रभारी राजकीय खाद्यान्न भंडार मेहरागांव एवं सरना द्वारा जानकारी देते हुए कहा कि शासनादेश के अनुसार प्रत्येक सरकारी सस्ता गल्ला विक्रेता को गोदाम से 23 तारीख से 30 तारीख के मध्य माह का नियमित एवं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्य योजना का कोटा अनिवार्य रूप से उठाना होगा ताकि 1 तारीख से 20 तारीख तक राशन कार्ड धारकों को शत प्रतिशत बायोमेट्रिक ट्रांजैक्शन के आधार पर राशन वितरण किया जा सके इस समय वर्षा काल के दृष्टिगत जहां सड़क बंद होने की संभावना बनी रहती है इन क्षेत्रों को चिन्हित करते हुए माह सितंबर तक का राशन वितरित किया जा रहा है। शासन द्वारा शत प्रतिशत बायोमेट्रिक ट्रांजैक्शन के आधार पर राशन वितरण करने के आदेशों का पूर्ण रूप से पालन करने हेतु प्रत्येक सरकारी सस्ता गल्ला विक्रेता को निर्देशित किया गया है परंतु कई विक्रेताओं द्वारा जानकारी दी जा रही है कि राशन कार्ड धारकों को विक्रेता खाद्यान्न का दुकान से उठान करने के संबंध में उनके दूरभाष नंबर पर फोन कर अनुरोध कर रहे हैं परंतु कई राशन कार्ड धारक दुकान में खाद्यान्न प्राप्त करने हेतु नहीं आ रहे हैं पूर्ति निरीक्षक द्वारा सभी राशन कार्ड धारकों से अपील की गई है कि माह की 1 तारीख से 20 तारीख के मध्य सरकारी सस्ता गल्ला विक्रेता की दुकान से अवश्य प्राप्त कर लें शासन के आदेशानुसार एक से 20 तारीख तक ही विक्रेता को खाद्यान्न वितरण करने के निर्देश प्राप्त हुए जिन राशन कार्ड धारकों द्वारा इस अवधि में अपना खाद्यान्न दुकान से प्राप्त नहीं किया जाएगा उन्हें उस माह का कोटा अगले माह में देना संभव नहीं होगा क्योंकि बायोमेट्रिक ट्रांजैक्शन के आधार पर ही विक्रेता को खाद्यान्न का वितरण करना अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त बिष्ट द्वारा यह जानकारी भी दी गई कि विभाग द्वारा वर्तमान में पात्र को हां और अपात्र को ना के तहत एक अभियान चलाया गया है जिसमें राशन कार्ड धारक स्वेच्छा से अपने राशन कार्ड को विभाग में आकर समर्पित कर सकता है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत है विभाग में प्राथमिक परिवार और अंत्योदय अन्न योजना के राशन कार्ड प्रचलित है जिन परिवारों की मासिक आय वर्तमान में ₹15000 से अधिक हो गई है तो ऐसे राशन कार्ड धारक अपना राशन कार्ड राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना से पृथक करवा कर राज्य खाद्य योजना में राशन कार्ड बनवा सकते हैं इसके अतिरिक्त ऐसे परिवार जिनकी वार्षिक आय ₹500000 से अधिक है वे विभाग में आकर अपना राशन कार्ड राज्य खाद्य योजना से एन ई आर में परिवर्तित करवा सकते हैं ऐसा करने से आपका राशन कार्ड राज्य खाद्य योजना में तो बना रहेगा परंतु इस कार्ड पर उन्हें राशन उपलब्ध नहीं होगा । विभाग में राशन कार्ड समर्पित करने की अंतिम तिथि 30 जून तक निर्धारित की गई है इसके उपरांत जांच पर यदि कोई राशन कार्ड अपात्र पाया जाता है तो संबंधित के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की सुसंगत धाराओं में कार्यवाही की जा सकती है । विभाग द्वारा टोल फ्री नंबर 1967 भी जारी किया गया है जिस पर कोई भी व्यक्ति अपात्र व्यक्ति के संबंध में शिकायत कर सकता है विभाग द्वारा शिकायतकर्ता का नाम और पता गोपनीय रखा जाएगा ।

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