शिक्षक को छेड़छाड़ करने के मामले में पाँच साल का कारावास

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ट्यूशन पढ़ने गई छात्रा के साथ छेड़छाड़ के मामले में न्यायालय ने शिक्षक को दोषी करार दिया गया है। विशेष सत्र न्यायाधीश पॉक्सो नंदन सिंह राणा के न्यायालय ने दोषी शिक्षक को पांच साल के कारावास की सजा के साथ 15 हजार रुपये अर्थदंड लगाया है।

शासकीय अधिवक्ता नवीन चंद्र जोशी ने बताया कि नैनीताल जिले के रामनगर में मालधन चौड़ निवासी शिक्षक विक्रम कुमार उर्फ विक्की घर पर बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता था। विक्रम सिंह के पास कक्षा पांच की एक 10 वर्षीय छात्रा भी पढ़ने के लिए आती थी। अक्तूबर 2018 को शिक्षक ने इस नाबालिग छात्रा के साथ छेड़खानी की। शिक्षक ने छात्रा को अपने मोबाइल पर अश्लील फोटो भी दिखाए। डरी-सहमी छात्रा ने पूरा मामला अपनी मां को बताया। पीड़िता की मां ने 18 अक्तूबर 2018 को शिक्षक के विरुद्ध छेड़खानी और पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया। शासकीय अधिवक्ता जोशी ने बताया कि अदालत में आठ गवाह पेश किए गए। इसके अलावा एफएसएल, चंडीगढ़ को शिक्षक विक्रम कुमार का मोबाइल भी भेजा गया। एफएसएल की जांच रिपोर्ट भी शिक्षक के मोबाइल में आपत्तिजनक विजुअल सामग्री मिली। मामले में सुनवाई करते हुए विशेष सत्र न्यायाधीश पॉक्सो के न्यायालय ने दोषी पाये गए शिक्षक को पांच साल कारावास की सजा सुनाई।

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