हाईकोर्ट ने गुरुवार को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद के मुक्तेश्वर थाना क्षेत्र के ग्राम प्यूड़ा स्थित घर में आगजनी एवं गोलीकांड के मामले में सुनवाई की। खुर्शीद के घर के केयरटेकर ने कोर्ट में समझौता पत्र पेश किया। इस आधार पर कोर्ट ने मामले में आरोपी भाजपा नेता कुंदन चिलवाल एवं राकेश कपिल को बरी कर दिया। वरिष्ठ न्यायमूर्ति संजय मिश्रा की पीठ में मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार, 15 नवंबर 2021 को सलमान खुर्शीद के घर में कुछ लोगों की ओर से आगजनी, तोड़फोड़ और गोलीबारी की थी। उनके घर के केयरटेकर सुंदर राम की तहरीर पर पुलिस ने भाजपा नेता कुंदन चिलवाल, राकेश कपिल समेत अन्य के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज किया था। पूर्व में कोर्ट ने दोनों की गिरफ्तारी पर रोक लगाई थी। गुरुवार को केयरटेकर सुंदर राम की ओर से कोर्ट में पेश समझौता पत्र में कहा कि चिलवाल और कपिल इस वारदात में शामिल नहीं थे। कुछ लोगों ने राजनैतिक कारणों के चलते इन्हें फंसाया था, जिसके बाद कोर्ट ने मामला निस्तारित कर दिया।
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