पुलिस हिरासत में हुई हत्या में आईजी समेत आठ पुलिस अधिकारियों, कर्मचारियों को सीबीआई कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई

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हिमाचल प्रदेश के बहुचर्चित गुड़िया रेप-मर्डर केस में जांच के दौरान पुलिस हिरासत में हुई हत्या में आईजी समेत आठ पुलिस अधिकारियों, कर्मचारियों को सीबीआई कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। अदालत ने 18 जनवरी को इन पुलिसकर्मियों को दोषी करार दिया था।

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अदालत ने सोमवार को हिमाचल के तत्कालीन आईजी जहूर एच. जैदी, ठियोग के तत्कालीन डीएसपी मनोज जोशी, सब इंस्पेक्टर राजिंदर सिंह, सहायक सब इंस्पेक्टर दीप चंद शर्मा, ऑनरेरी हेड कांस्टेबल मोहन लाल और सूरत सिंह, हेड कांस्टेबल रफी मोहम्मद और कांस्टेबल रानित को उम्रकैद की सजा सुनाई है। सुबूतों के अभाव में शिमला के तत्कालीन एसपी डीडबल्यू नेगी को कोर्ट ने 18 जनवरी को निर्दोष करार दिया था। शिमला के कोटखाई में 4 जुलाई 2017 को 16 वर्षीया छात्रा की दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई थी। जांच के लिए तत्कालीन आईजी जहूर हैदर जैदी की अध्यक्षता में एसआईटी गठित की गई थी

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