ब्रेकिंग न्यूज:: निकाय चुनाव में मतदान के लिए अब भी फॉर्फ़ भरा जा सकता है, यह है प्रक्रिया

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निकाय चुनाव की आचार संहिता लागू हो चुकी है, लेकिन अभी भी 18 साल से अधिक उम्र वाले वोटर बन सकते हैं। ऐसे युवा जिला मुख्यालयों में पंचस्थानी कार्यालय, तहसीलों और निकायों में नामित नोडल अफसरों से मतदाता बनने के लिए फार्म लेकर भर सकते हैं।

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सचिव राज्य निर्वाचन राहुल गोयल ने बताया, नामांकन की अंतिम तिथि तक मतदाता बना जा सकता है, जिसने सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली हों। निकाय चुनाव के लिए 27 दिसंबर से नामांकन पत्र भरे जाएंगे। आयोग ने 30 दिसंबर को नामांकन पत्र भरने की अंतिम तिथि तय की है।

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निकायों में ये काम नहीं हो सकते

● सरकारी घोषणाएं, लोकार्पण, शिलान्यास कार्यक्रम नहीं होंगे

● चुनाव से जुड़े अफसर और कर्मचारियों के तबादले

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● सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल चुनाव प्रचार में नहीं होगा

● पेंशन के नए फॉर्म जमा नहीं होंगे नए राशन कार्ड नहीं बनेंगे

● नया शस्त्रत्त् लाइसेंस नहीं बनेगा

● जन प्रतिनिधियों के कोष से होने वाले काम रोक दिए जाएंगे

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