निकाय चुनाव में मतदान के लिए 25 तरह के पहचान पत्र मान्य होंगे। लेकिन मौके पर डिजी लॉकर में दस्तावेज दिखाकर मतदान नहीं कर पाएगे। वोट के लिए दस्तावेजी रूप में मतदाता के पास पहचान पत्र होना जरूरी है।
आम तौर पर लोग डिजी लॉकर दिखाकर तमाम दस्तावेजी प्रमाण अपने कार्यों के लिए प्रस्तुत करते हैं और सरकार की ओर से इसे मान्यता भी दी गई है। लेकिन चुनाव में डिजी लॉकर में दस्तावेज दिखाकर वोट नहीं डाल पाएंगे। इस पर पूरी तरह से प्रतिबंध है। वैसे भी मतदाता को मतदान कक्ष में मोबाइल ले जाने की अनुमति नहीं दी जाती है।
इनसे दे सकते हैं वोट भारत निर्वाचन आयोग का मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और निकायों द्वारा उनके कर्मचारियों को जारी पहचान पत्र, बैंक-डाकघर की पासबुक, राशनकार्ड, भूमि-भवन की रजिस्ट्री, हाउस टैक्स बिल, छात्र पहचान पत्र, लाइब्रेरी कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, पेंशन दस्तावेज, भूतपूर्व सैनिक विधवा अथवा आश्रित प्रमाण पत्र, दिव्यांग प्रमाण पत्र, स्वतंत्रता सेनानी पहचान पत्र, टेलीफोन बिल, पानी का बिल, परिवार रजिस्ट्रर की सत्यापित प्रति, अन्नपूर्णा योजना कार्ड, गैस कनेक्शन बुक, निवास प्रमाण पत्र।
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