देहरादून। उत्तराखंड कैबिनेट ने तय किया है कि सड़क हादसे में मौत होने पर अब एक लाख रुपए के बजाय दो लाख रुपए मुआवजा दिया जाएगा। तय किया है कि अब यदि कोई बच्चा अब 30 दिन लगातार अनुपस्थित रहा तो उसे आउट ऑफ स्कूल मान लिया जाएगा । कैबिनेट की बैठक में 26 महत्वपूर्ण फैसले लिए गए । मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में बैठक हुई । बैठक में आवास ; पेट्रोल पम्प का लैंड यूज़ चेंज करने की विसंगति दूर करने सहित कई अहम फैसले लिए गए । कैबिनेट ने तय किया है कि सड़क दुर्घटना में मौत पर एक के बजाय दो लाख रुपए दिए जाएंगे । उत्तराखंड सूचना प्रौद्योगिकी नियमावली में संशोधन , सर्टिफिकेट के लिए 20 के बजाय 50 रुपये यूजर चार्ज देना होगा । शहरी क्षेत्रों में 15 % और 7.5 % चार्ज देना होगा । अब सिविल जज जूनियर डिवीजन को सिविल जज कहा जायेगा । कृषि विभाग में बागवानी के तहत एन्टी हेलनेट योजना में केंद्र की 50 % सब्सिडी के साथ उत्तराखंड सरकार 25 % सब्सिडी देगी । तय किया है कि अटल आवास योजना में पीएम आवास योजना की तरह पैसा मिलेगा । करीब 1 लाख 20 हजार दिए जाएंगे । इनकी इकम लिमिट बढ़ाई । 32 हजार के बजट 48 हजार सालाना इकम वालों को लाभ मिलेगा । 30 दिन अगर कोई बच्चा स्कूल में बिना सूचना के अनुपस्थितहुआ तो , उसे आउट ऑफ स्कूल मान लिया जाएगा । पहले यह अवधि 60 दिन थी । 30 दिन बाद स्कूल प्रशासन अभिभावकों से बात करें ।
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